कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस:

विवाह समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर अब ₹25000 लगेगा जुर्माना: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश, कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश, नाइट कर्फ्यू और हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराने के दिए निर्देश, शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, जुर्माना राशि ₹10000 से बढ़ाकर की गई ₹25000, शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर ₹25000 लगाया जाएगा जुर्माना, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा- हमारा उद्देश्य लोगों का जीवन बचाना है

कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस: मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना अब 200 रूपये से बढाकर किया गया 500 रूपये, शादियों और अन्य समारोहों में 100 लोगों की रहेगी अनुमति, 100 लोग हो सकेंगे शादी समारोह में शामिल, लेकिन इसके लिए कलेक्टर की अनुमति होगी जरूरी, शादियों में आने जाने वाले लोगों पर नहीं लागू होगा नाइट कर्फ़्यू, निरंतर उत्पादन वाली फैक्ट्रियों पर भी लागू नहीं होगा नाइट कर्फ़्यू, इसके साथ ही आईटी कंपनियों को भी नाइट कर्फ़्यू से छूट

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