पटाखा बेचने या खरीदने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा

पटाखा बेचने या खरीदने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा

सवाई माधोपुर, 23 नवंबर। जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने जिले में पटाखों के क्रय-विक्रय और उपयोग पर लगे प्रतिबंध की अवधि आगामी 31 दिसंबर तक बढा दी है। पटाखों के क्रय-विक्रय पर 10 हजार रूपये तथा पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना करने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम- 2020 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शादी समारोह या बारात में पटाखे चलाने पर आयोजक, पटाखा विक्रेता, मेरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा उस कार्यक्रम की पूर्व अनुमति को निरस्त समझा जायेगा। उन्होंने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रोकथाम करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये सभी विभागों के ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों को चौकस रहने तथा समय पर सूचना देने के निर्देश दिये गये हैं। 

फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 200 रूपये से बढाकर 500 रूपये कर दिया गया है। फेस मास्क नहीं पहने हुये ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही करने पर 100 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रूपये, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव आयोजन करने या समारोह में सामाजिक दूरी की पालना नही करने पर 5000 रूपये, विवाह से संबंधित समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति होने पर 25 हजार रूपये, लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नही पहनने पर 500 रूपये, सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही कराये जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

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