जिले में धारा 144 लागू सवाई माधोपुर

जिला प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी एवं नगर परिषद चुनावों को ध्यान में रखते हुऐ जिले में धारा 144 लागू करने के दो अलग अलग आदेश जारी किये गये हैं।

कोरोना महामारी के संक्रमण से आम जन जीवन को बचाने के लिए जिले की समाओं में धारा 144 लागू की गई है। जिसके अनुसार बाजारों, दुकानों, धार्मिक स्थानों, सामाजिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेगें। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ग्रामीण हाट बाजारों में बिना किसी कारण के नहीं घुमेगें। किसी भी अंतिम संस्कार से भिन्न कोई भी सामाजिक, राजनैतिक या अन्य समारोह बिना लिखित पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेगा। विवाह समारोह के लिए उपखण्ड अधिकारी को सूचना देना आवश्यक होगा। जिसमें 100 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। इन नियमों की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनसार कार्यवाही की जायेगी।

इसी प्रकार जिले में गंगापुर सिटी एवं सवाई माधोपुर नगर परिषद चुनावों को मध्यनजर रखते हुऐ दोनों नगर परिषद क्षेत्रों की सीमाओं के लिए लागू किये गये धारा 144 के आदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना, भाषण आदि के लिए उपखण्ड अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति लाठी सहित किसी भी प्रकार के हथियार या विस्फोटक सामग्री का सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करेगा। सार्वजनिक सम्पत्तियों पर किसी प्रकार का नारा लेखन, पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगा सकेगें। साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेगें। चुनाव प्रचार के लिए तीन से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं होगा वहीं चुनाव समाप्ती के बाद विजय जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा।

The post जिले में धारा 144 लागू सवाई माधोपुर appeared first on G News Portal.



https://ift.tt/3642o1W

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: डीए का भुगतान सितम्बर माह में एरियर के साथ होगा – मुकेश गालव

कन्हैया दंगल पौराणिक कथाएं सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रोता

खंडार तहसीलक्षेत्र मे मौसम के तीखे तेवर से किसानों की फसल को पहुंचा बडा आघात।