हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के लिये मुआवजे की अधिसूचना जारी
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी करके हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिये एक नई योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 12,500 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये तथा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है। यह योजना, सोलेशियम स्कीम, 1989 (सांत्वना योजना, 1989) की जगह ले लेगी और एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी। मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि की रचना, संचालन और स्रोत के लिये भी 25 फरवरी, 2022 को नियमों का प्रकाशन कर दिया है। इस निधि को हिट-एंड-रन के मामलों में हर्जाना देने, दुर्घटना पीड़ितों का उपचार करने और अन्य कामों के लिये इस्तेमाल किया जायेगा, जैसा केंद्र सरकार तय करेगी। GSR 163(E)Compensation to Victims of Hit & Run Motor Accidents, Scheme 2022 SO 859(E)_Implementation of Section 50-57 and 93 of MV(A)