विवाह समारोह की पूर्व सूचना देने के लिये एसडीएम कार्यालय आने की जरूरत नहीं, ईमेल पर भेज दें सूचना

विवाह समारोह की पूर्व सूचना देने के लिये एसडीएम कार्यालय आने की जरूरत नहीं, ईमेल पर भेज दें सूचना

सवाई माधोपुर, 26 नवंबर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिये राज्य सरकार ने विवाह समारोह की पूर्व सूचना सम्बंधित एसडीएम को देने की अनिवार्यता लागू की है ताकि कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग और नो मास्क नो एंट्री सम्बंधी पालना की निगरानी की जा सके। अब एसडीएम को विवाह समारोह की पूर्व सूचना देने के लिये एसडीएम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। आयोजक संबंधित एसडीएम की अधिकृत ई-मेल पर भी यह सूचना भेज सकते हैं। ई-मेल पर सूचना मिलते ही एसडीएम उसी ई-मेल पर जानकारी भेजेगा कि उसे आयोजन सम्बंधी पूर्व सूचना मिल गयी है। यदि विवाह निमंत्रण पत्र छपवाये गये हैं तो सूचना के साथ इसे भी स्कैन कर भेजा जा सकता है। यह नई व्यवस्था कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने तथा आयोजक का समय और श्रम बचाने के लिये की गई है। 

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएस पंवार ने बताया कि बामनवास एसडीएम को erobms91@gmail.com, खण्डार erokdr93@gmail.com, वजीरपुर sdmwzr@gmail.com, गंगापुर सिटी eroggc90@gmail.com, सवाई माधोपुर sdoswm4@gmail.com, चौथ का बरवाड़ा sdockb123@gmail.com , बौंली एसडीएम को sdobonli@gmail.com एवं मलारना डूंगर एसडीएम को sdomdr2010@gmail.com पर ई-मेल कर विवाह समारोह की सूचना भेजी जा सकती है।

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