विवाह समारोह में आतिशबाजी हुई तो होगी कडी कार्रवाईः-

विवाह समारोह में आतिशबाजी हुई तो होगी कडी कार्रवाईः-

कलेक्टर ने बताया कि जिले में पटाखों के क्रय-विक्रय और उपयोग पर लगे प्रतिबंध की अवधि आगामी 31 दिसंबर तक बढा दी गई है। पटाखों के क्रय-विक्रय पर 10 हजार रूपये तथा पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना करने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम- 2020 के तहत कार्रवाई की जायेगी। मैरिज गार्डन में पटाखे चलाने पर आयोजक, पटाखा विक्रेता के साथ ही मेरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी, जुर्माना लगाया जायेगा तथा उस कार्यक्रम की पूर्व अनुमति को निरस्त समझा जायेगा।

एसपी ने बताया कि विवाह कार्यक्रम, आयोजन स्थल के मुख्य द्वार व कार्यक्रम स्थल के अन्दर “बिना मास्क के प्रवेश नही, 2 गज की दूरी बनाए रखने” का बैनर या पोस्टर लगाना अनिवार्य है तथा इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। विवाह आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होने वाले राजकीय व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिक सरकारी दिशा-निर्देशों तथा मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना की निगरानी करेंगे तथा किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उसे प्रशासन को सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उस कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

कंडक्टर होगा जिम्मेदार- जिला कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी और रोडवेज डिपो प्रबंधक को निर्देश दिये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चालक, कंडक्टर और सवारी किसी भी हालत में बिना मास्क नहीं मिले। बिना मास्क सवारी को वाहन में बैठाने पर कंडक्टर से भी जुर्माना वसूला जायेगा। किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय में कोई भी कार्मिक या आगंतुक बिना मास्क मिला तो उस व्यक्ति के साथ ही कार्यालय प्रभारी से भी जुर्माना वसूला जायेगा। गमछा, रूमाल या मफलर लगाने के नुकसान समझाने के लिये जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये।

गांवों में भी हुई है मौतें- कलेक्टर ने बताया कि कोरोना गांव-शहर, जाति-धर्म नहीं देखता। ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी लोग कोरोना से काल कलवित हुये हैं लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना नहीं है जो गलत है। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिये कि ग्राम और ब्लॉक स्तरीय कोरोना जागरूकता समितियों को पूर्ण सक्रिय रखें। सावों के सीजन में लापरपाही बरती गई तो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का भयावह प्रसार हो सकता है। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिये कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इन्सीडेण्ट कमाण्डर, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार व विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर शादी समारोहों की निगरानी रखें तथा गिरदावर, पटवारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता, बीट कांस्टेबल आदि के माध्यम से निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे। विवाह आयोजन, कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दुष्परिणाम तथा बचाव एवं रोकथाम के उपायों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

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