स्कूल फीस मामले में अब सरकार भी कोर्ट के आदेश को देगी चुनौती-जयपुर

निजी स्कूलों की फीस बसूली का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिभावकों की मांग को देखते हुए ट्यूशन फीस का 70 फिसदी वसूल करने की छूट देने के आदेश को अब राज्य सरकार भी खण्डपीठ में चुनौती देगी. राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दोरान ये जानकारी दी है. सरकार के अपील करने के लिए समय मांगे जाने पर मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर को तय की है. इसके साथ ही खण्डपीठ ने निशा फाउण्डेशन सहित 5 अन्य की ओर से पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्रों को भी मंजूर कर दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को  प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सोसायटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन्स इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान को नोटिस जारी जवाब मांगा था. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का सत्तर फीसदी वसूलने की छूट दी थी. जिसके खिलाफ अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने गत 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी.

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