भगाकर ले जाने वाले को कठोर कारावास
भगाकर ले जाने वाले को कठोर कारावास
सवाई माधोपुर 22 अक्टूबर। जिला पोक्सा कोर्ट ने नाबालिग को भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं में अलग अलग कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि थाना गंगापुर सिटी में 17 जून 2016 को दर्ज नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म के मामले में शाहिद उर्फ मिठू पुत्र लल्लू खां निवासी दांतली थाना रामगढ़ जिला जयपुर को न्यायालय पोक्सो ने दोषी मानते हुऐ न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने 363 आईपीसी के तहत 3 साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपये जुर्माना, व 376(2) आईपीसी के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 20000 रुपये जुर्माना से दण्डित किया है।
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