जिस माह का राशन होगा उसी माह में मिलेगा

जिस माह का राशन होगा उसी माह में मिलेगा

सवाई माधोपुर 22 अक्टूबर। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि प्रदेष में 11 अक्टूबर से राशन पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा चुकी है। जिसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी स्थान/उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत सितम्बर माह से गेंहू उठाव का द्वितीय अवधि विस्तार नही किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2019 से प्रथम अवधि विस्तार भी नही किया जावेगा। माह दिसम्बर 2019 से संबंधित माह हेतु आवंटित गेंहू का शत-प्रतिशत उठाव, उसके पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक कर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति करने हेतु आदेशित किया गया है। गेहूं की आपूर्ति संबंधित माह से पूर्व माह मे ही डीलर को कर दी जाएगी। अतः गत माह की राशन सामग्री प्रचलित माह के साथ वितरण कराने की लागू व्यवस्था माह दिसम्बर 2019 से समाप्त कर दी गई है, अर्थात जिस माह हेतु गेहंू का आवंटन किया गया है, उस माह मे ही लाभार्थी द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, जिस माह का आवंटन होगा उसी माह में डीलर को गेहंू लेना होगा। गत माह का राषन वितरण अगले माह नहीं होगा।



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