बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज

बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में जनपद वासी करे सहयोग-जिलाधिकारी
श्रावस्ती 27 फरवरी, 2020/सू0वि0/जिलाधिकारी सुश्री यशु रूस्तगी के निर्देशानुसार बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। उक्त निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी चमन सिंह ने बताया है कि 26 फरवरी, 2020 को थाना सोनवा के अन्तर्गत सेमरा पुरवा (कल्यानपुर) निवासी माता प्रसाद शर्मा अपनी पुत्री की शादी रामपुर त्रिभुवना (दिकौली) निवासी राकेश कुमार के पुत्र के साथ कर रहे थे, सूचना प्राप्त होने पर जिला प्राशासन द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच की गई जांचोपरान्त परिवार रजिस्टर में लड़की का जन्म वर्ष 2004 है, बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम-2006 में प्राविधानित आयु 18 वर्ष से कम है जो नाबालिग की श्रेणी में आता है।
इसी क्रम में थाना सोनवा अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरायनपुर निवासी हंसराज आर्य अपने पुत्र की शादी विकासखण्ड गिलौला निवासी कोरियन पुरवा(बड़गायें) के पुत्री के साथ की जा रही थी बाल विवाह की जानकारी हुई, जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई तो शैक्षणिक अभिलेख के अनुसार लड़का की उम्र 18 वर्ष ही है जो बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम-2006 में प्राविधानित आयु 21 वर्ष से कम है जो नाबालिग की श्रेणी में आता है।
इसके उपरान्त कोतवाली भिनगा अन्तर्गत गोलउतपुर सेमरी चक पिहानी निवासी त्रिलोकीराम यादव अपनी पुत्री का विवाह विकासखण्ड इकौना अन्तर्गत ग्राम लौकिहा निवासी तीरथराम यादव के पुत्र के साथ की जा रही थी प्राप्त सूचना के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई जिसमें पाया कि परिवार रजिस्टर के अनुसार लड़की का जन्म वर्ष 2004 में हुआ था जो बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम-2006 में प्राविधानित आयु 18 वर्ष से कम है जो नाबालिग की श्रेणी में आता है। उक्त शिकायत सही पाये जाने पर जिलाधिकारी सुश्री यशु रूस्तगी के निर्देश के अनुपालन में दोनो पक्षों के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सोनवा एंव कोतवाली भिनगा में दर्ज कराई गई है।
जिलाधिकारी ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए जनपद वासियों, ग्राम प्रधानों, सभासदों, बुद्वजीवीयों, धर्मगुरूओं एवं जिले में आवासित जनमानस से इस कुरीति को रोकने में बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभाकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है ताकि इस कुरीति को रोककर बेटियों के भविष्य को सवारा जा सके। उन्होने बताया कि बाल विवाह को हम सभी को रोकना चाहिए। कम उम्र में मां बनने से लड़कियों के सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जिससे उनके शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कम उम्र में मां बनने से होने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं तथा मातृ मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में बाल विवाह होने का मुख्य कारण अशिक्षा, जन जागरूकता एवं सामाजिक रूढ़िया है। सबसे पहले लोगों को बाल विवाह से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह के सम्बन्ध में जो भी व्यक्ति जानकारी देगा यदि जांच कराने पर सत्य पाया जाता है तो जानकारी देने वाले को 1000/- का पुरूस्कार दिया जायेगा तथा नाम गुप्त रखा जायेगा। बाल विवाह की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024032 या हेल्पलाइन नम्बर 1098, 181, 112 पर भी दी जा सकती है।
ब्यूरोरिपोर्ट दिलीप कुमार मिश्रा जनपद श्रावस्ती

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