10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये प्राधिकरण सचिव ने बैठक लेकर दिये निर्देश
10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये प्राधिकरण सचिव ने बैठक लेकर दिये निर्देश
सवाई माधोपुर, 24 जून। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ऑनलाईन/ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 10 जुलाई को किया जायेगा।
जिला प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जावेगा।
इस संबंध में जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अश्वनी विज के निर्देशानुसार बैंक एवं बीमा कंपनियों के पैनल अधिवक्तागण के साथ एक मीटिंग का आयोजन सचिव ष्श्वेता गुप्ता के अवकाशागार में किया गया। सचिव ने उपस्थित पैनल अधिवक्तागण को बैक, बीमा एवं वित्तीय संस्थाओं के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु व्यक्तिगत सर्वे करने, लंबित प्रकरणों की सूची संबंधित संस्थाओं से प्राप्त कर प्रकरणों में समझाईश के प्रयास करने तथा लोक अदालत के दिन लंबित न्यायिक प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणो के निस्तारण के दौरान आपसी समझाईश हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने हेतु निर्देश दिये। बैठक में अधिवक्तागण राधामोहन शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, गिर्राजमल शर्मा, मुकेश बंसल, बलराम गोयल, बृजेन्द्र विजयवर्गीय आदि उपस्थित थे।
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