1 से 30 सितम्बर तक अनलॉकडाउन-4 लागू रहेगा-सवाई माधोपुर
सवाईमाधोपुर। एक से 30 सितम्बर तक अनलॉकडाउन-4 लागू रहेगा। इस अवधि में क्या अनुमत रहेगा, किस पर क्या पाबंदी रहेगी, इस सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पहले से जारी नियम ही लागू होंगे। यहॉं कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। कंटेनमंेट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विवाह आयोजन की पूर्व सूचना एसडीएम को लिखित में देने पर अधिकतम 50 मेहमान बुलाये जा सकते हैं। अंतिम संस्कार में 21 सितम्बर तक 20 तक तथा इस तारीख के बाद 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जिन धार्मिक स्थलों में रोजाना औसतन 50 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं आते, उनमें मास्क लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ दिन में 1 समय ही श्रद्धालु आ सकेंगे। छोटी दुकान में 2 तक तथा बडी दुकान में 5 ग्राहक तक ही एक साथ उपस्थित रह सकते हैं। विद्यालयों में ऑनलाइन अध्यापन/टेली काउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यो के लिये 21 सितंबर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राल