त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन के संबंध मे दिशा निर्देश जारी – करौली

त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन के संबंध मे दिशा निर्देश जारी
करौली, 8 जून।जिला मजिस्टेªेट सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने एवं जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता की दृष्टि से ग्रह विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन 2.0 के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर 0 पॉजिटिव केस होने पर ग्रीन जोन, 1 से 5 एक्टिव केस पर यैलों एवं 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड जोन रहेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों मे एक लाख जनसंख्या पर 25 कोविड एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, एक लाख जनसंख्या पर 25 से 75 कोविड एक्टिव केस होने पर यैलो जोन एवं एक लाख जनसंख्या पर 75 से अधिक कोविड एक्टिव केस होने पर रेड जोन रहेगा।उन्होने समस्त उपख्ंाड मजिस्टेªट को पुलिस व स्थानीय निकाय के सहयोग से कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करवाने, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित नही होने, नो मास्क नो मूवमेन्ट की पालना करवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होने बताया कि शुक्रवार सायं 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। उन्होने उपखंड मजिस्टेªट इंसीडेन्ट कमाण्डर्स, संयुक्त प्रवर्तन दल वार्ड कमेटी ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे क्वारंटीन नियमों के उल्लघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी करवाने के निर्देश भी दिये। इसके साथ ही वार्ड गांव, शहर मे त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन के दौरान सम्भावित भीड भाड के क्षेत्रों मे एनसीसी, एनएसएस, जन अनुशासन कमेटी आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माईक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु आमजन को जागरूक करने के निर्देश भी दिये। उन्होने बताया कि उक्त दिशा निर्देशों का उल्लघंन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानो के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जायेगी।

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