विवाह समारोह में अनुमति से ज्यादा संख्या होने पर फैला कोरोना संक्रमण

विवाह समारोह में अनुमति से ज्यादा संख्या होने पर फैला कोरोना संक्रमण

दुल्हे के दादा की मौत, 14 पोजेटिव केस आये सामने 

जिला कलेक्टर ने आयोजक परिवार पर लगाया 6,26,600 रू का जुर्माना

भीलवाड़ा-(मूलचन्द पेसवानी)

भीलवाड़ा शहर के भदादा मोहल्ले में 13 जून को हुए शादी समारोह में फैले संक्रमण से शनिवार को एक बुजुर्ग की मौत हो गयी। बुर्जुग दुल्हे का दादा है। समारोह में शामिल होने वाले 14 जने पोजेटिव पाये गये है। 110 जनों को एकांतवास किया गया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने इस मामले को लेकर शनिवार को देर सांय आदेश जारी कर आईसोलेशन वार्ड, फैसीलीटी क्वारंटीन सेंटर, आवास, भेाजन, सेंपल जांच, परिवहन, एंबूलेंस के खर्च के 6 लाख 26 हजार 600 रू का जुर्माना आयोजक परिवार के मुखिया घीसूलाल राठी पर लगाया है। यह जुर्माने की राशि तीन दिन में वसूल कर तहसीलदार को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने के भी निर्देश दिये है। 

जानकारी के अनुसार 75 वर्षीय मृतक मनोहरलाल राठी के पोते की शादी 13 जून को महेश वाटिका में हुई। प्रशासन से ली स्वीकृति में 50 जनों की मौजूदगी में विवाह करने की बात कही गयी पर वहां पर 250 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। शादी के बाद तबीयत खराब होने पर 19 जून को मनोहरलाल राठी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोरोना जांच में पोजेटिव पाये जाने पर उसे आईसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। इसके बाद परिवार जनों की कोरोना जांच के दौरान अब तक 14 लोग पोजेटिव पाये गये है। उन सभी का उपचार किया जा रहा है। पोजेटिव पाये जाने वालों में दुल्हा व मृतक की पत्नी व पोता भी शामिल है। शादी समारोह में शामिल होने वाले 110 जनों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब तक करीब शादी के परिवार व शामिल होने वालों के करीब 125 से अधिक सेंपल लिये जा चुके है। भीलवाड़ा में विवाह समारोह में संक्रमितों के मिलने पर जिला कलेक्टर ने अब होने वाले समारोह में पालना सुनिश्चित करने के लिए विडियोग्राफी प्रशासन की ओर से कराने के निर्देश भी दिये है। 

विवाह में अनुमति का गलत उपयोग कर मानव जीवन को खतरे में डालने के संबंध में जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट के निर्देशों पर भीलवाड़ा के तहसीलदार अजीत सिंह की ओर से विवाह गाइड लाइंस व सोशल डिस्टेसिंग का उल्लगन करने पर दुल्हे के पिता घीसूलाल राठी के खिलाफ सुभाषनगर पुलिस थाने में मामला विभिन्न धाराओं आईपीसी की धारा 186, 269, 270, 271 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 में पंजीबद्व कराया गया है। मामले की जांच सुभाषनगर एसएचओ नवनीत व्यास कर रहे है।

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