मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे के सुरक्षा प्रावधानों के लिए मसौदा नियम

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केन्‍द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्‍चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्‍ध करा सकती है।

मंत्रालय ने जीएसआर 758(ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं, जिसमें निम्‍नलिखित सिफारिशें की गई हैं –

राजपत्र अधिसूचना के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

***

एमजी/एएम/आईपीएस/वीके-

पोस्ट मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे के सुरक्षा प्रावधानों के लिए मसौदा नियम पहले G News Portal पर दिखाई दिया।



https://ift.tt/2Zo6stB

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

भूर सिंह अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुर्जर बने सचिव-गंगापुर सिटी

Jaipur : MBBS में दाखिला दिलाने की एवज में 28 लाख रूपये की ठगी।

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के साथ होगा नए साल का स्वागत – चमोली