सरकार अप्रैल माह में गरीबो को निःशुल्क मुहैया करायेगी खाद्यान्न-जिलाधिकारी-श्रावस्ती

सरकार अप्रैल माह में गरीबो को निःशुल्क मुहैया करायेगी खाद्यान्न-जिलाधिकारी।

जिले का कोई भी पात्र/गरीब व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहने पावे नोडल अधिकारी रखे ध्यान-जिलाधिकारी

श्रावस्ती/ सू0वि0/30 मार्च,2020। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले के अन्त्योदय लाभार्थी, मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा नगरीय क्षेत्रों के पंजीकृत दैनिक मजदूर जिनको राशन कार्ड निर्गत हैं, माह अप्रैल, 2020 में एक महीने का खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। ताकि जनपद का कोई भी गरीब, असहाय पात्र व्यक्ति भूखा न रहने पावे । यह निर्णय सरकार द्वारा कोविड-19 /कोरोना जैसे बीमारी के मद्दे नजर तमाम लोग अपने रोजी रोजगार से विरत हो गये है। इनको भोजन की कोई दिक्कत न होने पावे इसलिए सरकार ने पात्रों को माह अप्रैल में निःशुल्क ,खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है जो अपने देख-रेख में गरीबो को खाद्यान्न सम्बिधित उचित दर की दुकान से उपलब्ध करायेगें।

  उक्त जानकारी जिलाधिकारी सुश्री यशु रूस्तगी ने दी है। उन्होने ने बताया है कि अप्रैल, 2020 में जनपद के समस्त अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन 35 किग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। और मनरेगा जाबकार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड है उपरोक्तानुसार आच्छादित होंगे।तीन श्रेणी यथा मनरेगा जाब कार्ड, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों के जिन लाभार्थियों का पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी है, उनके परिवारों को भी माह अप्रैल 2020 में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा।निःशुल्क वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा का भुगतान 85 रू0 प्रति अन्त्योदय कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्ड पर 12 रू0 प्रति यूनिट की दर से विक्रेताओं के खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त आहरित किया जाएगा।अन्त्योदय लाभार्थियों की सूची विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। मनरेगा जाब कार्डधारकों की सूची विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करायी जाएगी व श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची भी ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करायी जाएगी तथा नगरीय क्षेत्र हेतु दिहाड़ी मजदूरों की सूची वार्डवार अधिशाषी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि खाद्यान्न वितरण के समय उपरोक्त श्रेणी के लाभार्थियों को अपने साथ राशनकार्ड/राशनकार्ड की छायाप्रति, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकरण पत्र तथा नगरीय क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों द्वारा पंजीकरण संबंधी प्रपत्रों के साथ वितरण दिवस में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।उन्होने बताया है कि नोडल अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि उक्त श्रेणी के सूचियों में नाम होने की दशा में ही राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराते हुए उसका विवरण सूची में भी अंकन कराये। अन्त्योदय कार्डधारकों के लिए अन्तयोदय सूची में मात्र नाम होना ही पर्याप्त है,परन्तु पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रपत्रों के साथ-साथ उचित दर विक्रेता के पास उपलब्ध करायी गयी सूची में नाम भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।उपरोक्त श्रेणी के कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारियों की देखरेख में सम्पादित करायी जायेगी। माह अप्रैल, 2020 की 01 तारीख से उक्त लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त वितरण के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा तथा विक्रेताओं के यहां 01-01 मीटर की दूरी पर लाभार्थियों के खड़े होने के लिए चिन्हांकन किया जाएगा। जिन विक्रेताओं की दुकान पर सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु पर्याप्त जगह नहीं है वहां पर नोडल अधिकारी उक्त ग्राम पंचायत में किसी ऐसे सार्वजनिक जगह पर वितरण करायेंगे जहाँ सोशल डिस्टेन्सिंग का पर्याप्त स्थान हो। ई-पॉस मशीनों पर उचित दर विक्रेता द्वारा लाभार्थियों का अंगूठा लगवाते समय विशेष ध्यान रखा जाय कि एक लाभार्थी का अंगूठा लगवाने के पश्चात डिटाल वाटरध्सेनेटाइजर से थम्ब इम्प्रेशन वाली जगह को सेनेटाइज करेंगे तथा प्रत्येक लाभार्थी का अंगूठा लगवाने से पूर्व भी लाभार्थी का हाथ साबुन से धुलवायेंगे।उन्होने सभी नोडल अधिकारियो को निर्देश दिया है कि , संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरित किए गए खाद्यान्न की सूची लाभार्थीवार तैयार करेंगे तथा उसे संबंधित उपजिलाधिकारी को अपनी आख्या संलग्न प्रारूप-1 पर उपलब्ध करायेंगे। उपजिलाधिकारी नोडल अधिकारीयों की आख्या को संकलित करते हुए विक्रेतावार विवरणध्आख्या संलग्न प्रारूप-2 पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। जिसके उपरांत विक्रेताओं को निःशुल्क वितरित खाद्यान्न के सापेक्ष धनराशि उनके खाते में अन्तरित की जाएगी।

. जिलाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण में लगे सभी नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने तैनाती स्थल से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/उचित दर विक्रेता के यहाँ उपस्थित होकर अपनी देखरेख में वितरण सम्पादित कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होने बताया कि खाद्यान्न वितरण हेतु संबंधित उपजिलाधिकारी अपने-2 तहसील के नोडल अधिकारी होंगे। समस्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा निःशुल्क वितरण संबंधी वितरण रजिस्टर संलग्न प्रारूप के अनुसार अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा, जिसे नामित वितरण नोडल अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

 

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