कोविड-19-श्रावस्ती

श्रावस्ती/ सू0वि0/30 मार्च,2020। चुँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि, कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनांक महामारी है और सम्प्रप्ति प्रवृत विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त है।

अतएव अव महामारी अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 3 सन 1987) की धारा 2 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल महोदया निम्नलिखित विनियमावली विहित करती हैः-

01. कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारो, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हो और पृथककरण में रखे गये हो, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात अपने नियोजको या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगें।

02. ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्टेªट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द है, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा।

03. ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हो, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पटट और मुख्य द्वार पर, को कोविड-19 की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपयों को प्रदर्शित करना होगा।

उक्त जानकारी जिला प्रर्वतन अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने दी है।  

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