गृह विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2021 को जारी संशोधित आदेश
गृह विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2021 को जारी संशोधित आदेश
विभागीय संसंख्या आदेश दिनांक 23.04.2021 में निन्नानुसार संशोधन किया गया
- बिंदु संख्या 7. में तालिका के क्रम संख्या 6 में
सब्जिया एवं फलो को बेचने का समय प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक का था जो संसोधित आदेश में 6 बजे से शाम 5 बजे तक का किया गया है
2. बिंदु संख्या 15 में
- निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी
- एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत रहेगी
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