Indian Railways : हाईकोर्ट ने रेलवे मजदूर संघ फंड खर्च पर लगाई रोक, औद्योगिक न्यायालय की अनुमति के बाद ही निकाल सकेंगे पैसा
Indian Railways : हाईकोर्ट ने रेलवे मजदूर संघ फंड खर्च पर लगाई रोक, औद्योगिक
न्यायालय की अनुमति के बाद ही निकाल सकेंगे पैसा
Rail News : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पश्चिम-मध्य रेलवे मजदूर संघ पर कर्मचारियों के फंड के मनमाने खर्च पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पैसा खर्च के लिए संघ को औद्योगिक न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
उल्लेखनीय है कि मजदूर संघ के एक गुट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रजिस्ट्रार पंजीयन भोपाल द्वारा पंजीयक की गई सूची को गत वर्ष 22 अक्टूबर को इस आधार पर चुनौती दी थी कि ट्रेड यूनियन विवाद की स्थिति में संघ से सूची प्राप्त कर रजिस्ट्रार पंजीयक औद्योगिक प्राधिकरण के समक्ष प्रेषित करेगा। परन्तु रजिस्ट्रार पंजीयक भोपाल द्वारा एक गुट की सूची को मान्य कर दिया और याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति करने के बावजूद कोई आदेश पारित नहीं किया।
न्यायालय ने एक गुट की याचिका स्वीकार कर रजिस्ट्रार पंजीयक को विवाद को संदर्भित करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया है की दूसरे गुट के पदाधिकारियों के विरूद्ध गंभीर आपराधिक न्यास भंग का आरोप है और इनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज है। ऐसी स्थिति में संघ के बैंक खातों से सीधे राशि नहीं निकाली जा सकती। औद्योगिक न्यायालय की अनुमति से ही यह राशि निकाली जा सकती है।
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